शामली, जून 16 -- कैराना। न्यायालय ने दो अलग-अलग मामलों में दो दोषियों को सजा सुनाई है। वर्ष 1998 में थाना थानाभवन पर बशीर निवासी गढ़ीपुख्ता के विरुद्ध पशु को मारने के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ था। सोमवार को सिविल जज जूनियर डिवीजन ने दोषी को न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई और एक हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया। दूसरे मामले में 2000 में शामली कोतवाली पर शमीम निवासी नानूपुरा के विरुद्ध चोरी का मुकदमा दर्ज हुआ था। सोमवार को सिविल जज जूनियर डिवीजन में दोषी को जेल में बिताई अवधि के कारावास और 2500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...