शामली, अप्रैल 29 -- कैराना। पशु क्रूरता अधिनियम समेत दो अलग-अलग मामलों में कोर्ट ने तीन दोषियों को सजा सुनाई। वर्ष 2023 में थानाभवन थाने पर दिलनवाज उर्फ दिलशाद व इरशाद उर्फ अच्छू निवासीगण मेहंदीगंज के विरुद्ध पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। मामले में पुलिस ने आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया था। मंगलवार को सिविल जज सीनियर डिवीजन ने दोनों दोषियों को न्यायालय उठने तक की अवधि की सजा और 250-250 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। इसके अलावा वर्ष 2019 में आदर्शमंडी पर अजीम निवासी शमशाद रोड थाना पिलखुवा जनपद हापुड़ के विरुद्ध जालसाजी से संपत्ति को छिपाने के मामले में मुकदमा दर्ज हुआ था। मंगलवार को सिविल जज सीनियर डिवीजन ने दोषी को दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।

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