बांदा, मई 8 -- बांदा। रंगदारी वसूलने व उसके साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी देने के मामले में दो भाइयों समेत चार दोषियों को विशेष न्यायाधीश डकैती गगन कुमार भारतीय की अदालत ने तीन-तीन वर्ष की सजा सुनाई। साथ ही सात-सात हजार रूपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की अदायगी न करने पर तीन-तीन माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। विशेष लोक अभियोजक बसंत शिवहरे व शशि भूषण ने बताया कि थाना कोतवाली नगर में अवधेश सिंह ने तहरीर देकर चार अप्रैल 2010 को प्राथमिकी दर्ज कराई। बताया कि वह विद्युत विभाग में ठेकेदारी का कार्य करता है। जो मंडी के पास पेयजल नलकूपों को स्वतंत्र फीडर से जोड़ने का कार्य चल रहा है। यह भी पढ़ें- किशोरी की गैर इरादतन हत्या में दो को सात-सात साल की कैद 30 मार्च 2010 को वह अपने निवास से अपनी बाइक से अपने कर्मचारी राम स्वरूप के साथ अपनी ...