दो भाइयों समेत चार आरोपी दंडित
अंबेडकर नगर, जुलाई 15 -- अम्बेडकरनगर। सीजेएम की अदालत ने जलालपुर कोतवाली में वर्ष-2008 में दर्ज मारपीट के अपराध में चौबे का पूरा बड़ागांव निवासी हरिराम एवं बाबूराम पुत्रगण रामदास द्वारा जुर्म स्वीकार करने पर दोनों भाइयों को ढाई-ढाई हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया। इब्राहिमपुर थाने में वर्ष-1995 में दर्ज चोरी के अपराध में पकड़ी रसूलपुर निवासी अबू सुहेब पुत्र इलाहामुद्दीन को दो हजार रुपए अर्थदंड तथा इसी अदालत ने बसखारी थाने में वर्ष-2000 में चोरी के माल के साथ गिरफ्तार हुए टांडा कोतवाली के देवहट निवासी अशोक यादव पुत्र झीनकऊ उर्फ रामभरोसे यादव को जेल में विताई गई अवधि के साथ पांच हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.