अंबेडकर नगर, अप्रैल 24 -- अम्बेडकरनगर। मारपीट के मामले में जेडी त्वरितजेएम की अदालत ने दोनों आरोपितों को दोषी करार देते हुए डेढ़ हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया। अहिरौली थाने में वर्ष-2013 में अहिरौली निवासी चिंतामणि एवं जगन्नाथ पुत्रगण रामकुमार उपाध्याय के विरुद्ध मारपीट का एनसीआर में मुकदमा दर्ज हुआ था।
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