अलीगढ़, फरवरी 26 -- अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। बैंक खाता चालू कराने के नाम पर जवां क्षेत्र के दो भाईयों के 17 लाख 65 हजार रुपये हड़पने के मामले में एडीजे छह नवल किशोर सिंह की अदालत ने कुशीनगर के आरोपी की जमानत अर्जी रद्द की है। एडीजीसी कृष्ण मुरारी जौहरी ने बताया कि जवां सिकंदरपुर निवासी प्रमोद ने साइबर क्राइम थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें कहा था कि उनका छोटे भाई आशू दिल्ली में महिपालपुर में एक होटल में काम करता था। वहां उसे कुशीनगर के सोमली निवासी विजय मिला, जो उसी होटल में काम करता था। विजय ने कहा कि एक्सिस बैंक में उसके खाते में ढाई करोड़ रुपये हैं। अगर पैसे निकलवा दोगे तो तुम्हें 50 प्रतिशत पैसे दूंगा। फिर प्रमोद ने विजय से बात कीं। शुरुआत में उसने खाता चालू कराने के एवज में 10 हजार रुपये लिए। इसके बाद होटल से काम छूट जाने के चल...