दो बाल श्रमिकों को कराया गया मुक्त, नियोजक पर होगी कार्रवाई
लातेहार, जून 20 -- लातेहार, प्रतिनिधि। विभागीय आदेश एवं डीसी के निर्देश के आलोक में 19 एवं 20 जून 2026 को गारू तथा महुआडांड़ प्रखंड में बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम, 1986 के तहत विशेष जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान विभिन्न प्रतिष्ठानों, होटलों, निर्माण स्थलों एवं अन्य कार्यस्थलों का निरीक्षण किया गया। अभियान के क्रम में महुआडांड़ प्रखंड स्थित बांसकरचा में निर्माणाधीन एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल विद्यालय से दो बाल श्रमिकों को मुक्त कराया गया। मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित नियोजक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर अग्रेतर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। श्रम अधीक्षक दिनेश भगत ने बताया कि किसी भी प्रतिष्ठान या निर्माण कार्य में बाल श्रमिक नियोजित पाए जाने पर नियोजक को 6 माह से 2 वर्ष तक का कारावास अथवा 20 हजार से 40 हजार रुपये तक का जुर्माना, या दोनो...
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