बागपत, अगस्त 20 -- बागपत। संपत्ति से बेदखल किए जाने से नाराज होकर दो बहनों और पिता की निर्मम हत्या करने वाले बेटे को न्यायाधीश ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई, साथ ही उस पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड़ लगाया गया। अर्थदंड़ अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास के आदेश जारी किए गए। एडीजीसी अशोक सैनी ने बताया कि बड़ौत की पट्टी चौधरान में 14 अगस्त 2022 को ट्रिपल मर्डल की घटना हुई थी। मुकदमे की वादी शशी देवी ने बड़ौत कोतवाली पर मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि उसका पति ब्रजपाल और बेटी अनुराधा एक कमरे में सोए हुए थे, जबकि दूसरी बेटी ज्योति और वह अलग-अलग कमरे में सोई हुई थी। यह भी पढ़ें- दहेज हत्या के मामले में मां और दो बेटों को 10-10 साल की कैद देररात नीचे वाले कमरे में चीखने की आवाज आई, तो वह दौड़कर मौके पर पहुंची। कमरे में देखा तो उसका बेटा अमर उर्फ लक्ष्य ...