अलीगढ़, दिसम्बर 23 -- अलीगढ़, हिन्दुस्तान संवाद। गोंडा क्षेत्र में सात साल पहले दो बच्चियों को दुकान में बंद करके उनसे छेड़छाड़ के मामले में एडीजे पॉक्सो तृतीय विनय तिवारी की अदालत ने दोषी दुकानदार को पांच साल कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 27 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इसमें से 10-10 हजार रुपये दोनों बच्चियों को देने के आदेश दिए हैं। अदालत ने ये फैसला मिशन शक्ति अभियान के तहत सुनाया है। विशेष लोक अभियोजक संजय शर्मा ने बताया कि गोंडा क्षेत्र के एक गांव निवासी बुजुर्ग ने मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें कहा था कि 16 मई 2018 को उनकी सात वर्षीय पोती अपनी आठ साल की चचेरी बहन के साथ टोफी लेने के लिए नूर मोहम्मद की दुकान पर गई थी। शाम करीब पांच बजे नीर मोहम्मद ने दोनों बच्चियों को दुकान में बंद कर लिया और अश्लील हरकतें करने लगा। दोनों बच्चियां र...
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