रामपुर, मई 24 -- समाजवादी पार्टी के राष्टीय महासचिव आजम खां की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। अब कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम के दो पैनकार्ड के मामले में सजा बढ़ाने वाली अपील पर एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट ने शनिवार को फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आजम खां की सजा सात साल से बढ़ाकर दस साल कर दी है। साथ ही जुर्माना भी 50 हजार से बढ़ाकर पांच लाख रुपये किया है। इसके अलावा उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की सात साल की सजा को बरकरार रखते हुए जुर्माने की राशि पचास हजार से बढ़ाकर 3.5 लाख कर दी है। भाजपा के शहर विधायक आकाश सक्सेना ने छह दिसंबर 2019 को सिविल लाइंस थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। यह भी पढ़ें- आजम खान को कोर्ट से फिर झटका; दो पैन कार्ड केस में 7 साल की सजा बढ़ाकर 10 साल की गई आरोप था कि अब्दुल्ला आजम ने अलग-अलग जन्मतिथियों के आधार पर दो पैन कार्ड बनवाए। एक दस्ता...