रामपुर, अप्रैल 21 -- रामपुर। एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट ने सोमवार को सपा के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की सजा को लेकर दाखिल अपीलों को खारिज कर दिया। सत्र न्यायालय ने दो पैन कार्ड मामले में सोमवार को सुनवाई पूरी करने के बाद निचली अदालत (मजिस्ट्रेट कोर्ट) के सात-सात साल की सजा के फैसले को बरकरार रखने का आदेश दिया। यह मामला वर्ष 2019 का है, जब भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने रामपुर के गंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि अब्दुल्ला आजम ने अलग-अलग जन्म तिथियों के आधार पर दो पैन कार्ड बनवाए थे, जिसमें मोहम्मद आजम खां को साजिश का हिस्सा माना गया था। यह भी पढ़ें- अभियोजन ने की सजा बढ़वाने की अपील, सुनवाई 30 को पुलिस की विवेचना के बाद दोनों के विरुद्ध संबंधित धाराओं में चार्जशीट दाखिल की गई थी।इस प्रकरण में एमपी-एमए...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.