बरेली, अप्रैल 29 -- मामूली बात पर पति पत्नी और उनके बेटे पर मारपीट कर गैरइरादतन हमला करने के मामले में फ़ास्ट ट्रैक प्रथम राघवेंद्र मणि की कोर्ट ने दोषी छोटेलाल उसके बेटे धर्मवीर और जयपाल को सश्रम पांच-पांच वर्ष की कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने तीनो दोषियों पर कुल पैतालीस हजार रूपये का अर्थदंड भी लगाया है.अर्थदंड ना देने की दशा में प्रत्येक को छह-छह माह की अतिरिक्त कैद का भी आदेश दिया है। एडीजीसी क्राइम संतोष श्रीवास्तव ने बताया कि थाना विशारतगंज में चुटैल कुलदीप निवासी ग्राम कंधरपुर ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि वह 4 अगस्त 2018 को दिन के चार बजे अपने खेत पर पशुओ को चारा लेने जा रहा था। यह भी पढ़ें- दंपति को पीटने में पांच को चार-चार साल की सजा रास्ते में आरोपी छोटेलाल के बेटे ने अपनी बैलगाड़ी का पहिया उसके पैर पर चढ़ा दिया। इसी बात को...