देवरिया, दिसम्बर 17 -- देवरिया, विधि संवाददाता। पशु क्रूरता व गोबध निवारण अधिनियम के अंतर्गत दोषी पाए जाने पर दो पशु तस्करों को अपर अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम रवि यादव की अदालत ने मंगलवार को सजा सुनाया। अदालत ने गोरखपुर जनपद के बड़हलगंज थाना अंतर्गत परसिया तिवारी निवासी ब्रह्मानंद मौर्य व लाल बाबू गुप्ता को दोषी पाए जाने पर 3 वर्ष के कठोर कारावास व 3.50 लाख रुपए अर्थ दंड से दंडित करने का फैसला सुनाया है। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता मनीष सिंह ने बताया कि 30 जुलाई 2020 को सुबह 4:30 बजे गोरखपुर जनपद के बड़हलगंज थाना क्षेत्र स्थित ग्राम परसिया तिवारी निवासी ब्रह्मानंद मौर्य पुत्र रामसनेही मौर्य व लाल बाबू गुप्ता पुत्र महाजन गुप्ता पशु तस्करी के मामले में मदनपुर थाना क्षेत्र के केवटलिया बंधे पर पकड़े गए थे। आरोपितों के पास पशु ले जाने का कोई लाइसें...
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