नोएडा, मई 27 -- ग्रेटर नोएडा, ब्रिजेश कुमार। जिला न्यायालय ने नोएडा और जेवर में दो अलग-अलग जगह नाबालिग के साथ हुई दुष्कर्म की घटनाओं में दो आरोपियों को बीस-बीस साल की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषियों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना राशि जमा नहीं करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। विशेष लोक अभियोजक जेपी भाटी ने बताया कि जेवर कोतवाली में वर्ष 2016 में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म व पॉस्को ऐक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ था। आरोपी ने रास्ते से किशोरी को अपनी कार में बैठा लिया था। इसके बाद दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था परिवार की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी धीरेन्द्र निवासी करीली जिला भरतपुर राजस्थान को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। यह भी पढ़ें- दुराचार के दोषी को 20 साल की जेल अदालत ने केस की सुनवाई करते हुए आरोपी को ...