गुमला, अप्रैल 29 -- गुमला प्रतिनिधि। करीब नौ साल पुराने दो नाबालिग सहेलियों से गैंगरेप मामले में सिविल कोर्ट गुमला के एडीजे वन प्रेम शंकर की अदालत ने बुधवार को अहम फैसला सुनाया। अदालत ने मामले के एक किशोर आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर छह महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। मामले के अन्य आरोपियों को अदालत पहले ही सजा सुना चुकी है।यह मामला घाघरा थाना क्षेत्र का है। यह भी पढ़ें- नाबालिग से गैंगरेप के दोषी को उम्रकैद, 15 लाख मुआवजा मिलेगाघटना की जानकारी घटना नौ अक्टूबर 2017 की है। जानकारी के अनुसार घाघरा प्रखंड के एक गांव में जतरा मेला देखने के लिए दो नाबालिग सहेलियां गई थीं। मेला देखकर दोनों अपने दो भाइयों के साथ अगले दिन तड़के करीब चार बजे घर लौट...
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