मऊ, अप्रैल 8 -- मऊ, संवाददाता। न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने थाना सरायलखंसी क्षेत्र अंतर्गत धारा 303(2), 317(2) बीएनएस के तहत दोषी अभियुक्तों डब्लू खरवार निवासी पिपरीडीह थाना सरायलखंसी और सुनील विश्वकर्मा निवासी मुबारकपुर अमिलो थाना मुबारकपुर आजमगढ़ को जेल में बिताई गई अवधि की सजा और चार हजार रुपये अर्थदंड से दंडित करने का निर्णय सुनाया। अर्थदंड अदा नहीं करने पर 15 दिन के अतिरिक्त कारावास की सजा से दंडित करने का निर्णय सुनाया।

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