हाजीपुर, नवम्बर 21 -- हाजीपुर । हिंदुस्तान प्रतिनिधि कार्य में लापरवाही बरतने पर और समय पर कोर्ट में प्रतिवेदन जमा नहीं करने पर दो थानाध्यक्षों सहित एक केस अनुसंधानकर्ता का अगले आदेश तक वेतन रोकने का निर्देश दिया गया है। इसकी एक प्रतिकॉपी पुलिस अधीक्षक को भेजकर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। बता दें कि औद्योगिक थाना क्षेत्र के केस नंबर सी-वन 103/2024 करण कुमार बनाम सुबोध कुमार सिंह, महुआ थाना क्षेत्र के केस नंबर सी-वन 2144/25 किरण कुमारी बनाम अलखदेव सिंह के मामले में कोर्ट ने थानाध्यक्ष का अगले आदेश तक वेतन रोकने का आदेश जारी किया है। वहीं सदर थाना क्षेत्र के जीआर नंबर 2428/2024 सरकार बनाम विकास कुमार में केस अनुसंधानकर्ता का अगले आदेश तक वेतन रोकने का निर्देश दिया गया है। यह आदेश मुख्य न्यायक दंडाधिकारी सह अवर न्यायाधीश द्वितीय डॉ...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.