वाराणसी, फरवरी 27 -- वाराणसी। अपर जिला जज (14 वां वित्त आयोग) मनोज कुमार ने गांजा तस्करी के मामले में आरोपी मल्हीपुर (सुल्तानपुर) निवासी शक्ति प्रताप सिंह और प्रतापगढ़ के लक्ष्मण शर्मा की जमानत अर्जी खारिज कर दी। कोर्ट में अभियोजन के तरफ से विशेष अभियोजक अधिकारी श्याम सरोज दुबे ने पैरवी की। प्रकरण के अनुसार पिछले साल 13 अगस्त को डीआरआई के टीम ने बाबतपुर क्षेत्र स्थित एक ढाबे के पास से कार से लगभग 53 किलो गांजा बरामद किया था। जिसमें शक्ति प्रताप सिंह समेत अन्य को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ नारकोटिक्स ऐक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।
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