दो गैंगस्टरो ने कबूला अपना जुर्म
बरेली, जून 28 -- विशेष जज गैंगस्टर एक्ट संतोष कुमार यादव की विशेष कोर्ट में प्रेमनगर के गैंगस्टर के अतुल ठाकुर और देवरनिया के गैंगस्टर आरिफ ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। विशेष कोर्ट ने गैंगस्टर अतुल ठाकुर और आरिफ को दो-दो साल की कैद की सजा सुनाई। विशेष कोर्ट ने दोनों पर पांच पांच पांच हजार का जुर्माना भी ठोका है। एडीजीसी क्राइम दिगंबर पटेल ने बताया कि प्रेमनगर पुलिस ने 19 जनवरी 2014 को कस्बा शाही के अतुल ठाकुर और देवरनिया पुलिस ने वर्ष 2023 में कस्बा रिछा के आरिफ के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में कार्यवाही की थी। दोनों आरोपियों के खिलाफ विशेष जज गैंगस्टर एक्ट संतोष कुमार यादव की विशेष कोर्ट के सुनवाई हुई। यह भी पढ़ें- गैंगस्टर एक्ट में दो आरोपितों की जमानत खारिज सुनवाई के दौरान दोनों गैंगस्टरो ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। विशेष कोर्ट ने दोनों को दो...
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