दो गैंगस्टरों को सुनाई गई सजा, 15 हजार रुपये का लगाया अर्थदंड़
बागपत, सितम्बर 25 -- खेकड़ा कोतवाली पर दर्ज गैंगस्टर के मुकदमे में आरोपी को पांच साल की सजा सुनाई गई, साथ ही पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया। इसके अलावा बिनौली थाने पर दर्ज मुकदमे में आरोपी गैंगस्टर को चार साल की सजा सुनाई गई, साथ ही उस पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया। एडीजीसी इंद्रपाल सिंह ने बताया कि गनौली कोतवाली लोनी जिला गाजियाबाद का रहने वाला बीके उर्फ बिरेंद्र आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। उसके खिलाफ वर्ष 2021 में चांदीनगर थाने पर गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज हुआ था। मुकदमे के विवेचक ने कुछ दिनों बाद ही आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। तभी से उक्त मुकदमे की सुनवाई न्यायालय में चल रही थी। शुक्रवार को न्यायाधीश ने आरोपी गैंगस्टर बीके उर्फ बिरेंद्र को पांच साल की सजा सुनाई, साथ ही उस पर पांच हजार रुपये...
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