गुमला, अप्रैल 22 -- गुमला। सिविल कोर्ट के पीडीजे ध्रुव चंद्र मिश्रा की अदालत ने बुधवार को घाघरा थाना क्षेत्र में कार से अवैध 108 किलो गांजा बरामदगी मामले में दो आरोपियों को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोनों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर नौ माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।मामले के अनुसार 7 जून 2024 को चांदनी चौक के पास एंटी क्राइम चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक बिना नंबर प्लेट की कार को रोकने का प्रयास किया, लेकिन चालक वाहन लेकर नेतरहाट रोड की ओर भागने लगा। पीछा करने पर कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। इसके बाद वाहन सवार दो लोग भागने लगे, जिन्हें पुलिस ने पकड़ लिया।पूछताछ में उनकी पहचान रोहतास जिले के अंकित कुमार पांडे और जौनपुर जिले के राज सिंह के रूप में हुई। कार की तलाशी म...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.