बेगुसराय, जून 1 -- केन्द्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को नगर थाना कांड संख्या 221/2019 में एसीजेएम-एमपी -एमएलए कोर्ट ने आरोप पत्र समर्पित होने के बाद नियमित जमानत दी। गिरिराज सिंह के अधिवक्ता के रूप में जमानत तथा नियमित उपस्थिति से छुट देने का आवेदन दिया, जिसे कोर्ट ने स्वीकार किया। अधिवक्ता ने बताया कि वर्ष 2019 में तत्कालीन जिलाधिकारी राहुल कुमार ने दुर्भावनावश भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 298, 153(A),153(B), 295(A), 171(c) तथा जन्म प्रतिनिधित्व कानून की धारा 125 एवं 123 के तहत मामला दर्ज कराया था। देश के गृह मंत्री अमित शाह की जीडी कॉलेज में आयोजित एक सभा में गिरिराज सिंह के दो गज जमीन वाले भाषण को आधार बनाकर मामला दर्ज किया गया था। इस अवसर पर बड़ी संख्या में भाजपा समर्थक अधिवक्ता, मिडिया कर्मी उपस्थित थे।

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