शामली, अगस्त 31 -- कैराना। दो किशोरियों के साथ जबरदस्ती दुराचार करने के मामले में दोष सिद्ध पाए जाने पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायालय पोक्सो) अशोक भारतेंदु ने मुजरिम राशिद निवासी मोहल्ला खेल कांधला और इस्तकार निवासी मोहल्ला गुजरान कांधला को 20-20 साल के कारावास और 65-65 हजार रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई। जिला शासकीय अधिवक्ता संजय चौहान और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता पुष्पेंद्र मलिक ने बताया कि 3 जुलाई 2022 को कांधला थाना क्षेत्र के एक गांव से मुजरिम दो किशोरियों को बहला फुसला कर अपने साथ एक सुनसान मकान पर ले गए थे। मुजरिमों ने दोनों किशोरियों के साथ जबरदस्ती दुराचार किया तथा उन्हें कुछ खिलाकर हरिद्वार की गाड़ी में बैठा दिया। किशोरी किसी तरह वापस अपने घर आई तथा अपने परिजनों को घटना के बारे में बताया। 4 जुलाई 2022 को दोनों किशोरि...