रांची, अप्रैल 4 -- रांची, संवाददाता। साइबर क्राइम की विशेष अदालत ने 2.07 करोड़ रुपये की साइबर ठगी के मामले में दो आरोपियों को राहत देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने मुख्य आरोपी अभिषेक बेरा की नियमित जमानत और महिला आरोपी रूपा बेरा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। मामला सीआईडी साइबर थाना कांड संख्या 160/2025 से जुड़ा है। जिसमें ग्लोबिक्स वॉल्ट और डिजिटल एसेट्स के नाम पर निवेश का झांसा देकर 2.07 करोड़ रुपये की ठगी का आरोप है। आरोपियों ने सोशल मीडिया और फर्जी वेबसाइट के जरिए ऊंचे मुनाफे का लालच देकर पीड़ित से 19 बार में अलग-अलग खातों में रकम ट्रांसफर कराई। 30 जनवरी से जेल में बंद अभिषेक का नाम कंपनी के निदेशक के रूप में जांच में सामने आया है। उसके खाते में 22 लाख रुपये के अवैध ट्रांजेक्शन के सबूत मिले हैं और उसका आपराधिक इतिहास भी रहा है।...