वाराणसी, मार्च 13 -- वाराणसी। विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) की अदालत ने शुक्रवार को नरिया के रोहित नगर निवासी आरोपी हिमांशु गुप्ता की जमानत अर्जी खारिज कर दी। हिमांशु पर दो करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने आरोप है। अदालत में वादी पक्ष की ओर से अधिवक्ता राकेश तिवारी, वरुण प्रताप सिंह व योगेंद्र सिंह प्रदीप ने पक्ष रखा। अभियोजन पक्ष के अनुसार आरोपी के खिलाफ लंका थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। आरोप था कि दिल्ली के सफदरजंग इंक्लेव साउथ वेस्ट का हिमांशु गुप्ता वर्तमान में रोहित नगर में रह रहा था। होटल में मैनेजर रहते हुए उसने लोगों को झांसे में लेकर उनकी गाड़ियां ट्रैवल में चलाने और हर महीने तय रकम देने का लालच दिया। इसके बाद वह गाड़ियों को चोरी-छिपे बेच देता था। जांच में पता चला कि आरोपी के खिलाफ कानपुर के चकेरी थाने में तीन प्...
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