चंदौली, मई 7 -- चंदौली। एएसजे कोर्ट ने बुधवार को एनडीपीएस एक्ट मामले की सुनवाई करते हुए दो आरोपियों को 19-19 दिन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 20-20 हजार रुपया अर्थदंड से दंडित भी किया। अर्थदंड अदा न करने पर पांच दिन की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। बलुआ थाना क्षेत्र के पक्खोपुर ग्राम निवासी संजय कुमार प्रजापति और लवकुश यादव के खिलाफ अलीनगर थाने में 2022 में धारा-8/20 एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले में अभियुक्त को सजा दिलाने में मॉनिटरिंग सेल, अभियोजन अधिकारी संजय कुमार त्रिपाठी (एडीजीसी) एवं थाना अलीनगर पुलिस ने प्रभावी पैरवी किया। यह भी पढ़ें- चाय दुकान में गांजा बेचने वाले को 50 महीने की सजा
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