चंदौली, अप्रैल 3 -- चंदौली। सिविल जज जूनियर डिविजन कुंवर जितेंद्र प्रताप सिंह ने शुक्रवार को सुनवाई के दौरान दोष सिद्ध होने पर दो आरोपियों को तीन वर्ष कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दो हजार रुपया अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर सात दिन का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। बिहार मोतिहारी जिले के चिरैया थाने क्षेत्र के निवासी इबरान आलम और सीतामढ़ी जिले के बराही निवासी तबरेज आलम के विरुद्ध दो जून 2023 को धारा-60/63 आबकारी अधिनियम एवं 419,420,467,468,471 भादवि के संबंध में इलिया थाने में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इस प्रकरण में कोर्ट ने सुनवाई की।
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