हरदोई, अप्रैल 9 -- हरदोई। जिला जज रीता कौशिक ने दो अलग-अलग दो मामलों में आरोपितों का जमानत प्रार्थना पत्र अपराध की गंभीरता के आधार पर निरस्त कर दिया है। जिला शासकीय अधिवक्ता सत्येन्द्र कुमार सिंह ने बताया वादी अतुल जो सपरिवार लखनऊ में रहता है। बताया, उसके गांव के दर्वेश ने 30 दिसम्बर 2025 को सूचना दी कि उसका घर खुला पड़ा है। उनकी सौतेली माता सावित्री दिखाई नहीं दे रही हैं। घर पहुंचने पर वादी ने सावित्री को मृत पाया। पुलिस ने विवेचना कर संदीप उर्फ करिया उर्फ शैलू सिंह निवासी ग्राम बलेहरा थाना बेहटा गोकुल को जेल भेज आरोपपत्र भी प्रेषित किया। वहीं, दूसरे मामले में प्रभारी निरीक्षक थाना कासिमपुर घनश्याम 13 फ़रवरी 2026 को 4:30 बजे सिपाहियों के साथ गश्त पर थे। तभी ग्राम गोगांवा जोत से मलिहाबाद सिंहवल के रास्ते में पुलिस गाड़ी को देखकर एक युवक ब...