दो अफीम तस्कर को पांच-पांच साल की सजा
चाईबासा, जून 21 -- चाईबासा। प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने दो अफीम और पोस्तो तस्कर को पांच-पांच साल की सजा सुनाई है और दस-दस हजार रुपये पर जुर्माना लगाया है। सजा पाने वालो में टोटो थाना अंतर्गत कुचिंया गांव निवासी सुलझा दोराइबुरू और गरदी सुंडी शामिल है। दोनों के खिलाफ 10 मार्च 2020 में टोटो थाना में मामला दर्ज किया गया था। दर्ज मामले में बताया गया था कि उक्त दोनों को अफीम और पोस्ता के साथ पकड़ा गया था। दोनों किसी जगह बेचने के लिए ले जा रहे थे। यह भी पढ़ें- दो अफीम के कारोबारियों को पांच साल की सजा यह भी पढ़ें- अफीम के साथ दो तस्कर गिरफ्तार, बाइक बरामद
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