सहारनपुर, फरवरी 19 -- कोतवाली गंगोह के गांव कुंडा में खेत के विवाद में हुई यामीन व तासीन की हत्या में अदालत ने 13 आरोपियों को दोषी करार दिया है। इन सभी पर आरोप तय हो गए हैं। 23 फरवरी को अदालत दोषियों को सजा सुनाएगी। सहायक शासकीय अधिवक्ता दीपक सैनी ने बताया कि वादी इसरार निवासी कुंडा खुर्द कोतवाली गंगोह ने 12 नवंबर 2016 को गंगोह कोतवाली में दर्ज कराए मामले में बताया था कि सुबह करीब साढ़े 10 बजे आरोपी मुन्नवर, मुस्तफा, सन्नवर, मुस्तकीम, शौकिन, मोहसीन, अनवर, इस्लाम, गुलजार, जमशेद, प्रवेज, पप्पू, अनवर, राकिब हथियारों से लैस होकर उसके घर में घुस आए थे। सभी उसके खेत पर कब्जा करने की नीयत से एक राय होकर आए थे। उसके पिता यामीन, तहसीन, अख्तर, अली, गुलफाम आदि ने विरोध किया। आरोप लगाया था कि आरोपियों ने उसके पिता यामीन, तासीन, अख्तर, अली जान, गुलफाम...
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