दोहरे हत्याकांड में बेटे को आजीवन कारावास, मां को किया बरी
इटावा औरैया, सितम्बर 25 -- इटावा। सैफई के एक गांव में तीन साल पहले हुए दोहरे हत्याकांड में कोर्ट ने युवक को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा व एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। जबकि दोषी की मां को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। जिला शासकीय अधिवक्ता शिव कुमार शुक्ला ने बताया कि 17 मई 2023 की शाम झिंगूपुर गांव में कृष्ण चंद्र उर्फ केडी ने गांव के रामवीर सिंह पर लोहे के बेलचे से हमला कर दिया था। सिर में गंभीर चोट लगने से रामवीर की मौके पर ही मौत हो गई थी। शोर सुनकर बीच-बचाव करने पहुंचे अनलेश उर्फ अले पुत्र स्वर्गीय नेत्रपाल सिंह पर भी हमला किया गया था। उनको उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई में भर्ती कराया गया था। लेकिन चौथे दिन उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी। घटना के अगले दिन रामवीर के भाई चरण सिंह पुत्र रघुराज सिंह ने सैफई...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.