संभल, जुलाई 29 -- करीब दस वर्ष पुराने बहजोई थाना क्षेत्र के चर्चित दोहरे हत्याकांड में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफटीसी)/विशेष न्यायाधीश, संभल की अदालत ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। न्यायालय ने हत्या के मामले में योगेंद्र और अवधेश उर्फ पप्पू को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास तथा एक-एक लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। वहीं ध्यान सिंह और राजेश को हत्या के प्रयास के मामले में 10-10 वर्ष के कठोर कारावास और 50-50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। 19 दिसंबर 2015 की शाम वादी का भाई साहूकार सिंह अपने निजी कार्य से रामोतार सिंह के घर जा रहा था। जैसे ही वह वहां पहुंचा, पहले से घात लगाए बैठे योगेंद्र पुत्र झम्मन सिंह, झम्मन सिंह, अवधेश उर्फ पप्पू, ध्यान सिंह, घनश्याम, महानंदी और राजेश ने हमला कर दिया। शासकीय अधिवक्ता हरीश सैनी ने ब...