दोहरे हत्याकांड में तीन दोषियों को आजीवन कारावास
मधुबनी, जून 17 -- झंझारपुर, निज प्रतिनिधि। व्यवहार न्यायालय ने बहुचर्चित दोहरे हत्याकांड मामले में तीन अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-तृतीय अनिल कुमार राम की अदालत ने बुधवार को भैरवस्थान थाना कांड संख्या-69/2024 से संबंधित मामले की सुनवाई पूरी करते हुए यह फैसला सुनाया। अदालत ने झौआ गांव निवासी सुंदर यादव, उनकी पत्नी रेमनी देवी तथा पुत्र सरोज कुमार को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103(1)/3(5) के तहत दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक दोषी पर 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया। जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
मामले की गंभीरता न्यायालय ने अभियुक्तों द्वारा विचारण अवधि में जेल में बिताए गए समय को ...
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