बोकारो, मई 3 -- जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम दीपक वर्णवाल के कोर्ट ने शनिवार को दोहरे हत्याकांड में आरोपी शशि भूषण सिंह उर्फ मुना सिंह को ठोस गवाह व पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में आरोप साबित न होने के कारण बरी करने का फैसला सुनाया है। यह भी पढ़ें- आंध्र प्रदेश निवासी हत्याकांड में दो आरोपी साक्ष्य के अभाव में बरीअपराधियों की बरी होने की प्रक्रिया कोर्ट ने इससे पूर्व 28 अगस्त 2024 को आरोपी आरजू मलिक व वर्ष 2023 में आरोपी रवि कुमार चौधरी, भूषण कुमार उर्फ राजेश सिंह, मनोज पासवान, तबारक अंसारी को ठोस गवाह व पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया था। शनिवार को मुना सिंह के बरी होने के साथ हरला थाना क्षेत्र के सेक्टर नौ हटिया मोड़ में दिनदहाड़े हुए दोहरे हत्याकांड के सभी छह आरोपी बरी हो गए, जो पुलिस सिस्टम पर एक गहरा सवाल छोड़ गई कि आखिर भीड़ ...
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