लखीमपुरखीरी, अगस्त 25 -- लखीमपुर। मालकिन और उसके नौकर की हत्या करने के एक मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया है। एडीजे मनोज कुमार सिंह ने आरोपी को आजीवन कारावास और 30,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया। प्रभारी डीजीसी प्रभाकर ब्रह्म मिश्र ने बताया कि सदर कोतवाली क्षेत्र के महेवा गंज के रहने वाले राजेश कुमार गुप्ता ने आटा चक्की का कारखाना था। राजेश के इसी कारखाने पर सिंगारपुर का रहने वाला पप्पू गुप्ता आटा पिसाई का काम करता था। पप्पू के अलावा कारखाने पर आरिफ और कई अन्य नौकर काम करते थे। 9 मार्च 2019 की शाम राजेश गुप्ता ड्राइवर के साथ शाहजहांपुर गए थे। शाम करीब आठ राजेश गुप्ता के पल्लेदार कल्लू ने फोन कर राजेश को सूचना दी कि नौकर आरिफ घायल अवस्था मे कारखाने में पड़ा है और मालकिन रेनू गुप्ता भी गायब है।सू...