मैनपुरी, अक्टूबर 1 -- थाना करहल क्षेत्र के गांव चंदपुरा में आठ साल पहले हुए दोहरे हत्याकांड के तीन आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया। अभियोजन पक्ष हत्याकांड में तीनों के खिलाफ हुई गवाही में उन पर लगाए गए आरोप साबित नहीं कर सका। एफटीसी कोर्ट के न्यायाधीश कुलदीप सिंह के न्यायालय में मुकदमे की सुनवाई पूरी हुई। सुनवाई के दौरान साक्ष्यों के अभाव में तीनों को बरी कर दिया गया। थाना करहल के गांव चंदपुरा के रहने वाले रामसरन तथा गांव की ही एक युवती शीला की 18 अप्रैल 2017 की रात लगभग एक बजे रामसरन की डेयरी में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। रामसरन के भाई देवेंद्र सिंह ने अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने जांच करके गांव के ही रहने वाले तिलक सिंह शाक्य, मानसिंह शाक्य तथा टिन्ना उर्फ सुखवीर के खिलाफ दोनों की हत्या करने की चार्...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.