दोहरे हत्याकांड के आरोपी को कोर्ट दी उम्रकैद की सजा
गुमला, मई 22 -- गुमला प्रतिनिधि। सिविल कोर्ट के एडीजे-5 संजय कुमार सिंह की अदालत ने दोहरे हत्याकांड के आरोपी विशुनपुर थाना क्षेत्र के हारूप कोचा बांध टोली निवासी इंद्रनाथ उरांव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना राशि जमा नहीं करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामला विशुनपुर थाना क्षेत्र का है। जानकारी के अनुसार जमीन विवाद को लेकर 10 मई 2023 को वृद्ध दंपति तुर्री उरांव और उनकी पत्नी नहीयारिन देवी की लाठी-डंडे से पीटकर हत्या कर दी गई थी। मृतक दंपति आरोपी के दूर के दादा-दादी लगते थे। यह भी पढ़ें- हत्यारोपी को उम्रकैद, एक लाख का जुर्माना लगाया दोनों पक्षों के बीच लंबे समय से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था और कई बार झगड़ा भी हो चुका था।घटना के बाद मृतका के परिजनों ने...
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