बलरामपुर, अगस्त 6 -- बलरामपुर, संवाददाता। नेपाल और भारत की कथित दोहरी नागरिकता, फर्जी दस्तावेज तैयार कराने तथा सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के आरोपों से जुड़े बहुचर्चित मामले में सत्र न्यायालय ने दो आरोपियों को अग्रिम जमानत दे दी है। हालांकि अदालत ने राहत देते हुए स्पष्ट किया है कि दोनों आरोपी न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना देश छोड़कर नहीं जा सकेंगे। साथ ही उन्हें विवेचना में पूरा सहयोग करना होगा तथा किसी भी गवाह को प्रभावित करने या साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने का प्रयास नहीं करना होगा। जिला एवं सत्र न्यायाधीश उत्कर्ष चतुर्वेदी ने कोतवाली जरवा में दर्ज अपराध संख्या 37/2026 के तहत नामजद आरोपी सनाउल्ला उर्फ सनाउल्लाह सिद्दीकी और शाहिद अख्तर की अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार करते हुए दोनों को 75-75 हजार रुपये के निजी मुचलके और समान धनराशि की एक-ए...