कानपुर, मार्च 18 -- कानपुर। रंजिश में दोस्त का अपहरण कर हत्या के मामले में विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट शुचि श्रीवास्तव ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। मध्य प्रदेश दतिया निवासी महेंद्र दोहरे उर्फ हल्के बर्रा कर्रही में अपने भाई सुरेंद्र के साथ किराये पर रहता था और पानी के बताशों का ठेला लगाता था। सुरेंद्र की एफआईआर के मुताबिक, उसके भाई के साथ झांसी समथर मगरौरा निवासी रवि प्रजापति भी ठेला लगाता था। बतौर आरोप व्यवसायिक प्रतिद्वंदिता के चलते कुछ माह पहले दोनों के बीच विवाद हुआ था। तब से रवि भाई महेंद्र से रंजिश मानता था। इसी के चलते 19 सितंबर 2021 की शाम 7:30 बजे रवि उसे अपने साथ ले गया था। रात 8:27 बजे उसके मोबाइल पर एक कॉल आया। कॉल करने वाले ने कहा कि भाई की सलामती चाहते हो तो दो लाख रुपये की...
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