नई दिल्ली, मई 28 -- संसद भवन को बम से उड़ाने की धमकी मामला नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। संसद भवन को बम से उड़ाने की धमकी देने के मामले में दोषी करार मध्य प्रदेश के पूर्व विधायक किशोर समरीते की सजा पर जिरह के लिए राउज एवेन्यू अदालत में 30 मई को सुनवाई होगी। बुधवार को विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने की अदालत ने अन्य मामलों में अधिक समय बीतने के कारण सुनवाई को टाल दिया। इसी वर्ष फरवरी में अदालत ने किशोर को दोषी करार दिया था। बता दें कि वर्ष 2022 के सितंबर महीने में समरीते ने कथित तौर पर राज्यसभा के महासचिव को पत्र और एक संदिग्ध पदार्थ भेजकर संसद भवन को डायनामाइट से उड़ाने की धमकी दी थी।
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