दोषी ने रिश्तों की भी नहीं रखी कोई मर्यादा
गाजीपुर, जून 11 -- गाजीपुर। मासूम भांजे की हत्या के मामले में एडीजे शक्ति सिंह ने मामा अमजद खां को मृत्युदण्ड से दण्डित करते हुए आदेश में टिप्पणी की। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त ने चार वर्ष के बालक को अत्यंत क्रूरतापूर्वक बर्बरता करते हुए गला काटकर उसकी हत्या कर दी। अपराध की भयावहता का अंदाजा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दर्शाए गए चोटों के विवरण व शव की दशा से पूर्णतः स्पष्ट हो रहा है। चिकित्सक ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि श्वास नली, खाने की नली दोनों तरफ मुख्य खून की नली एवं प्रथम रीड़ की हड्डी आर-पार कटी हुई थी। यह भी पढ़ें- भांजे की हत्या के मामा को फांसी की सजा पीछे की तरफ मात्र चार सेंटीमीटर चमड़ा जुड़ा हुआ था। अभियुक्त मृतक का सगा मामा है और फिर भी उसने रिश्तों की भी कोई मर्यादा नहीं रखी। मृतक की उम्र घटना के समय मात्र...
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