मऊ, जनवरी 7 -- मऊ, संवाददाता। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने उ.प्र. गुण्डागर्दी नियंत्रण अधिनियम के तहत थाना सरायलखन्सी के दोषसिद्ध अभियुक्त अक्षय प्रताप सिंह उर्फ टिंकू निवासी मजखनी थाना सरायलखन्सी को छह माह के कठोर कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित करने का निर्णय सुनाया। साथ ही साथ अर्थदंड अदा नहीं करने पर सात दिन के अतिरिक्त कारावास से दंडित करने का निर्णय सुनाया। सजा कराए जाने में अभियोजन अधिकारी हरेन्द्र सिंह, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल निरीक्षक आरआर यादव ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया।
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