दोषसिद्धि पर रोक, एमएलसी की सदस्यता पर खतरा टला
मोतिहारी, अगस्त 18 -- मोतिहारी, विधि संवाददाता। पश्चिमी चंपारण के राजद विधान पार्षद सौरभ कुमार को सत्र न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह एमपी/एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश श्री प्रकाश ने अपील पर सुनवाई करते हुए निचली अदालत से हुई सौरभ कुमार के दोषसिद्धि पर रोक लगा दी है। न्यायालय के इस आदेश से फिलहाल सौरभ कुमार की विधान परिषद सदस्यता पर मंडरा रहा संकट टल गया है। जानकारी के अनुसार, वर्ष 2019 के एक मामले में निचली अदालत ने 15 जून 2026 को सौरभ कुमार को दोषी करार देते हुए भिन्न भिन्न धाराओं में हुए सजा को जोड़कर चार वर्ष एक माह के कारावास तथा 17 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई थी। इसके बाद उन्होंनेे प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में अपील दायर की थी। न्यायालय ने दोनों पक्ष की अपील सुनने के बाद नि...
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