बिहारशरीफ, मई 12 -- हिन्दुस्तान एक्सक्लूसिव : दोबारा नहीं होगी जांच, पहली रिपोर्ट के आधार पर निजी स्कूलों को मिलेगी प्रतिपूर्ति राशि नालंदा-पटना समेत 13 जिलों के निजी विद्यालयों को शीघ्र राशि देने का निदेशक ने डीईओ को दिया आदेश निदेशक ने कहा-डीएम की निगरानी में होगी राशि की आपूर्ति आरटीई के तहत दी गयी प्रतिपूर्ति राशि, शुल्क संरचना, पोशाक व पुस्तकों के लिए दी गयी राशि की हो चुकी है तहकीकात प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने कहा-राशि देने में गड़बड़ी की मिली हैं शिकायतें फोटो : स्टूडेंट्स : बिहारशरीफ के स्कूल में पढ़ाई करते विद्यार्थी। बिहारशरीफ, कार्यालय संवाददाता।

निजी स्कूलों के लिए आदेश शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूलों को दी जाने वाली राशि का शीघ्र भुगतान करने का आदेश डीईओ को दिया गया है। राशि देने के पहले दोबारा जांच जरूरी नहीं है...