संभल, फरवरी 10 -- सड़क हादसों में कमी लाने और दोपहिया वाहन चालकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने के लिए उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने सराहनीय कदम उठाया है। परिवहन आयुक्त उत्तर प्रदेश किंजल सिंह ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि अब प्रदेश में दोपहिया वाहन खरीदने वाले प्रत्येक व्यक्ति को वाहन के साथ बीआईएस मानक के अनुरूप दो हेलमेट अनिवार्य रूप से दिए जाएंगे। परिवहन आयुक्त ने सोमवार को एआरटीओ को निर्देशित किया है कि जिले के सभी दोपहिया वाहन विक्रेता, वाहन बिक्री के समय खरीदार को दो हेलमेट उपलब्ध कराएं और इसका प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में वाहन 4.0 पोर्टल पर अपलोड करें। यह प्रमाण पत्र वाहन पंजीकरण से संबंधित अन्य दस्तावेजों के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न किया जाएगा। इतना ही नहीं, पंजीयन अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे वाहन का पंजीक...