दैनिक वेतनभोगी के तौर पर शुरू की थी नौकरी, हाई कोर्ट ने माना पेंशन का हकदार; खारिज की सरकार की अपील
शिमला, सितम्बर 24 -- हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने दैनिक वेतनभोगी के रूप में सेवा शुरू करने वाले कर्मचारियों के पेंशन अधिकार को लेकर महत्वपूर्ण व्यवस्था दी है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित परिस्थितियों में दैनिक वेतनभोगी के रूप में की गई सेवा को पेंशन के लिए नियमित सेवा में शामिल किया जा सकता है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायमूर्ति बिपिन चंद्र नेगी की बेंच ने राज्य सरकार की अपील खारिज करते हुए एकल न्यायाधीश के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें सेवानिवृत्त कर्मचारी को पेंशन देने के निर्देश दिए गए थे। बेंच ने बिधी चंद के मामले में सरकार को निर्देश दिया है कि उन्हें 1 जनवरी 2018 से पेंशन का भुगतान 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ किया जाए। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय सीमा में भुगतान नहीं किया गया तो बकाया र...
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