रांची, जुलाई 22 -- रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने पथ निर्माण विभाग में वर्षों से दैनिक वेतनभोगी के रूप में कार्यरत कर्मचारियों के नियमितीकरण के मामले में महत्वपूर्ण आदेश दिया है। अदालत ने पथ निर्माण विभाग के सचिव को निर्देश दिया है कि वे याचिकाकर्ताओं के अभ्यावेदन पर नियमानुसार विचार करते हुए तीन माह के भीतर निर्णय लें। साथ ही, लिया गया निर्णय याचिकाकर्ताओं के दिए गए पते पर स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजा जाए। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को भी निर्देश दिया है कि वे इस आदेश की प्रति के साथ तीन सप्ताह के भीतर पथ निर्माण विभाग के सचिव के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। इस संबंध में शरत कुमार, विनोद दास, शर्मिला कुमारी सहित कुल 14 दैनिक वेतनभोगियों ने नियमितीकरण की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर क...