नई दिल्ली, जून 24 -- राजस्थान के निजी मेडिकल कॉलेजों में वसूली जा रही बेतहाशा फीस को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को एक याचिका आई, जिस पर सुनवाई के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने याचिका को खारिज कर दिया। एक मेडिकल स्टूडेंट की तरफ से दायर इस याचिका में राजस्थान हाई कोर्ट के एक आदेश को चुनौती दी गई थी, और राज्य के निजी मेडिकल कॉलेजों में बहुत ज्यादा फीस वसूलने का आरोप लगाया गया था। लेकिन इस मामले में दखल देने से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया और कहा कि 'हमें इस देश में डॉक्टर्स की सख्त जरूरत है'। जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच के सामने इस मामले की सुनवाई हुई। याचिका में मेडिकल स्टूडेंट ने बताया कि राजस्थान के निजी मेडिकल कॉलेजों में छात्र-छात्राओं से सालाना 18.90 लाख से लेकर 25 लाख रुपए के बीच ट्यूशन फीस वसू...