नई दिल्ली, अप्रैल 17 -- सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को भारत के निर्वाचन आयोग (ECI) द्वारा पश्चिम बंगाल में चुनाव के मद्देनजर बड़े पैमाने पर प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के तबादला किए जाने के खिलाफ दाखिल याचिका को खारिज कर दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि चुनाव के दौरान अधिकारियों के तबादले कोई नई बात नहीं है बल्कि यह पिछले 20 से 25 सालों से लगातार चलन में है। चुनाव की घोषणा के तुरंत बाद निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में करीब 1000 से अधिक आईएएस, आईपीएस सहित राज्य सेवा के वरिष्ठ अधिकारियों का तबादला कर दिया था।सरकार और आयोग में भरोसे की कमी मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और विपुल एम. पंचोली की पीठ ने एक बार फिर पश्चिम बंगाल सरकार और निर्वाचन आयोग के बीच भरोसे की कमी को रेखांकित किया। पीठ ने उच्च न्यायालय के उस फैसले में ह...
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