चंदौली, जुलाई 20 -- चंदौली, संवाददाता । जनपद न्यायाधीश के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से सोमवार को जिला पंचायत बालिक इण्टर कालेज में महिला सशक्तिकरण पर विधिक साक्षरता एवं जारूकता शिविर आयोजित किया गया। यह भी पढ़ें- Godda News: पोस्को एक्ट में पीड़ित को पुनर्वास के तहत मुआवजा और आरोपी को सजा का प्रावधान है महिला सशक्तिकरण का महत्व इस दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की पूर्णकालिक सचिव निकिता गौड़ ने कहा कि महिला सशक्तिकरण का अर्थ महिलाओं को अपने जीवन के फैसले खुद लेने की आजादी देना और उन्हें समाज में पुरुषों के बराबर अधिकार प्रदान करना है। दुनियां की आधी आबादी महिलाओं की है। इसलिए किसी भी देश या समाज का विकास महिलाओं की भागीदारी के बिना असंभव है। आज भी समाज के कई हिस्सों में लड़कों की तुलना में लड़कियों की शिक्षा पर कम ध्या...